By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 05, 2022
ठाणे। ठाणे की एक स्थानीय अदालत ने गैरकानूनी रूप से जमा होने और निगम के अधिकारियों पर हमला करने के मामले में संदेह का लाभ देते हुए पांच फेरीवालों को बरी कर दिया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.एम. गुप्ता ने दो सितंबर को यह आदेश दिया, जिसका विवरण सोमवार को उपलब्ध हुआ।
अतिरिक्त लोक अभियोजक के अनुसार, इन फल-विक्रेताओं पर 10 अप्रैल, 1999 को बस्ती के वाशी क्षेत्र के सेक्टर 9 में नवी मुंबई नगर निगम की एक अतिक्रमण रोधी टीम पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किये जाने चाहिए कि उस समय 100 से अधिक फेरीवालों ने जमा होकर निगम अधिकारियों पर हमला किया। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए कोई स्पष्ट और पुख्ता सबूत नहीं पेश नहीं किया गया।