Tarun Tejpal Case Live Updates: बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला पलटा, यौन उत्पीड़न मामले में ठहराया दोषी

By एकता | Aug 06, 2026

Tarun Tejpal Case Live Updates: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में 'तहलका' के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है और ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलट दिया है। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धाराओं 376(2)(f), 376(2)(k), 354A और 354B के तहत दोषी माना है और कहा है कि सजा पर बहस आज बाद में सुनी जाएगी। यह मामला तेजपाल की एक जूनियर सहकर्मी के आरोपों से जुड़ा है, जिन्होंने कहा था कि पत्रिका के एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने उनका यौन उत्पीड़न किया था।

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 Today  12:03

Tarun Tejpal Case Live Updates: तेजपाल केस की जांच अधिकारी का बयान

Tarun Tejpal Case Live Updates: तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले की जांच अधिकारी गोवा पुलिस की सुनीता सावंत ने कहा, 'मामले की जांच पूरी तरह सही तरीके से की गई थी। जांच के दौरान सामने आईं सभी चीजों को कोर्ट के सामने रखा गया था। एक समय निचली अदालत सबूतों को सही से समझने में पीछे रह गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट के सामने सभी बातें और दलीलें रखी गईं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया है।'


 Today  12:01

Tarun Tejpal Case Live Updates: गोवा के एडवोकेट जनरल बोले- हाई कोर्ट का फैसला पीड़िता के लिए राहत

Tarun Tejpal Case Live Updates: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में 'तहलका' पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। इस फैसले पर गोवा के एडवोकेट जनरल देविदास पंगम ने कहा, 'यह फैसला बहुत अच्छा है। निचली अदालत ने आरोपी को बरी करके भारी भूल की थी। घटना से जुड़े पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड में मौजूद थे और बातें साबित हो चुकी थीं। इसके बावजूद, निचली अदालत ने पीड़िता के चरित्र पर अनुमान लगाकर आरोपी को बरी कर दिया था। उस फैसले में पीड़िता को ही आरोपी की तरह देखा गया, जिससे हम हैरान थे। आज का हाई कोर्ट का फैसला पीड़िता के लिए राहत की बात है और यह न्याय व सबूतों पर आधारित है। राज्य के तौर पर हमें खुशी है कि हम अपनी ही कंपनी के मालिक की शिकार बनी लड़की को न्याय दिला सके। यह कोर्ट में पेश किए गए पूरी टीम के प्रयासों का नतीजा है।'


 Today  11:59

Tarun Tejpal Case Live Updates: कोर्ट परिसर से निकले तेजपाल, दोपहर 2:30 बजे सजा का ऐलान

Tarun Tejpal Case Live Updates: 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद 'तहलका' पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल कोर्ट परिसर से बाहर निकले। मामले में सजा का ऐलान आज दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा।


 Today  11:58

Tarun Tejpal Case Live Updates: तेजपाल के वकील ने की सजा में राहत की अपील

Tarun Tejpal Case Live Updates: तरुण तेजपाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने सजा पर बहस के दौरान राहत की मांग की। उन्होंने कहा कि यह तेजपाल का पहला अपराध है और वे 62 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हैं। पोंडा ने तेजपाल के अच्छे व्यवहार का हवाला देते हुए और किसी भी गलत आचरण की घटना न होने की बात कहते हुए, अदालत से धारा 376 के तहत तय कम से कम सजा देने का अनुरोध किया। उन्होंने यह मांग भी रखी कि तेजपाल द्वारा जेल में बिताए जा चुके 6 महीने के समय को भी सजा में शामिल माना जाए।
 Today  11:56

Tarun Tejpal Case Live Updates: हाई कोर्ट ने तुरंत कस्टडी में लेने से किया इनकार

Tarun Tejpal Case Live Updates: 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी ठहराने के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें तुरंत हिरासत में नहीं लिया जाएगा और सजा की अवधि पर बहस दोपहर में सुनी जाएगी। तेजपाल के वकील आबाद पोंडा ने फैसले पर रोक लगाने की मांग की, और कहा कि वे उच्च अदालत में इस फैसले को चुनौती देना चाहते हैं। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि तेजपाल को हिरासत में भेजा जाना चाहिए और वे ऊपरी अदालत से ही जमानत की मांग करें।
 Today  11:55

Tarun Tejpal Case Live Updates: तरुण तेजपाल बोले: फैसले के खिलाफ करेंगे अपील

Tarun Tejpal Case Live Updates: 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, तरुण तेजपाल ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि वह '30 सालों से अपनी बात और तथ्य सामने रख रहे हैं' और आगे बताया कि उनके वकील ने सजा पर बहस के दौरान अदालत से कम सजा की मांग करने की सलाह दी है।
 Today  11:53

Tarun Tejpal Case Live Updates: तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न में दोषी करार

Tarun Tejpal Case Live Updates: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 'तहलका' के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 376(2)(f), 376(2)(k), 354A और 354B के तहत दोषी ठहराया है। बेंच ने कहा है कि वह सजा की अवधि पर बहस आज बाद में सुनेगी।

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