सेबी बोर्ड की बैठक में FPI, RA, IA संबंधित मुद्दों पर होगी चर्चा

By रितिका कमठान | Mar 24, 2025

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक अहम बैठक 24 मार्च को होने वाली है। सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा अतिरिक्त खुलासे से संबंधित मानदंडों को आसान बनाने तथा शोध विश्लेषकों (आरए) और निवेश सलाहकारों (आईए) द्वारा शुल्क के अग्रिम संग्रह पर चर्चा करने वाला है।

सूत्रों के अनुसार, आगामी बैठक में श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा सूचीबद्ध ऋण में निवेश के नियमों और सामाजिक स्टॉक एक्सचेंजों (एसएसई) में सूचीबद्ध गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) के लिए कानूनी ढांचे पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, विभिन्न बाजार खंडों में व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) से संबंधित कई नीतियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, 24 अगस्त, 2023 के परिपत्र के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए अतिरिक्त खुलासे की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए सीमा को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में, 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को भारतीय प्रतिभूति बाजार में अपने निवेश का खुलासा करना आवश्यक है। इस सीमा को अब 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा जो पंजीकृत निवेश सलाहकारों (आरआईए) को बड़ी राहत प्रदान करेगी, वह है उन्हें अब तीन महीने से अधिक की फीस पहले से जमा करने की अनुमति देना। अब पंजीकृत निवेश सलाहकारों (आरआईए) को एक साल की फीस पहले से जमा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह मांग 8 जनवरी को जारी दिशा-निर्देशों के बाद से ही आरआईए/आईए द्वारा की जा रही थी।

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