By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 26, 2026
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एयरोसिटी स्थित पांच-सितारा (फाइव स्टार) होटल.. जेडब्ल्यू मैरियट और ‘अंदाज’ ब्रांड का परिचालन करने वाले जुनिपर होटल्स को साफ-सफाई से जुड़े नियमों के गंभीर उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए हैं। इन उल्लंघनों में फ्रीजर के पास कॉकरोच का मिलना भी शामिल है। एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि उसने जुनिपर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (अंदाज, एयरोसिटी-दिल्ली) को नोटिस जारी किया है।
नियामक ने इन मामलों में नमूने लिए हैं और प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एफएसएसएआई ने कहा कि अंदाज होटल में जांच के दौरान, ‘‘खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़ी कई गंभीर कमियां पाई गईं, जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी खाने को अलग-अलग न रखना, कीड़ों-मकोड़ों की मौजूदगी, खराब साफ-सफाई, खाना बनाने या परोसने वालों की साफ-सफाई में कमी और खाने को गलत तरीके से भंडारित करना शामिल है।’’ अधिकारियों को उपयोग की समयसीमा पार कर चुके (एक्सपायर) खाद्य उत्पाद भी मिले, जिनमें लगभग 87 किलो मियाद अवधि पार चुकी मिठाइयां, केक बेस और ब्रेड के पैकेट शामिल थे। अन्य कमियों में तापमान की सही निगरानी न होना, एलर्जी पैदा करने वाली चीजों को अलग-अलग न रखना, कचरे का खराब प्रबंधन, भवन और रखरखाव से जुड़ी समस्याएं और आपूर्तिकर्ता की जांच और सामान लेने के तरीकों में कमी शामिल थी।
एफएसएसएआई की जांच टीम ने जांच के लिए नियामकीय और निगरानी नमूने इकट्ठा किए, जिनमें गाय का घी, वेज मियोनीज, क्रीमी कोकोनट मिल्क पाउडर, हनी ट्विग्स, पीली मसूर दाल, टोमैटो सॉस, ऑरेंज मार्मलेड और कोकोनट कुकीज शामिल थे। एफएसएसएआई ने कहा कि जांच में फ्रीजर के पास जिंदा कॉकरोच, ग्राइंडिंग रूम में मक्खियां और मच्छर, मकड़ी के जाले और बॉटलिंग संयंत्र क्षेत्र के अंदर गुटखे का पैकेट मिला। एफएसएसएआई अधिकारियों ने सुरक्षित उपयोग की समयसीमा पार कर चुकी ब्रेड की पैकेजिंग पर नकली तारीख (डेट-मार्किंग) भी देखी।
साथ ही, वहां बहुत बदबू आ रही थी और चिलर दो बाथरूम के ठीक बीच में स्थित थे। नियामक ने होटल कंपनी से कहा है कि वे नियमों का पालन न करने के मामलों पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाएं और जल्द से जल्द जरूरी प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट जमा करें। पिछले कुछ महीनों में, एफएसएसएआई ने गुमराह करने वाले दावों, लेबल और विज्ञापनों को लेकर खाद्य कारोबार परिचालकों और ई-कॉमर्स मंचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।