By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 13, 2026
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 के उस राज्य कानून के प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसके तहत SC और ST समुदायों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाया गया था। इसके बाद, डिप्टी सीएम जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि राज्य कैबिनेट आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना पर भी चर्चा की जाएगी। 'कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण) अधिनियम, 2022' के तहत SC के लिए आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और ST के लिए तीन से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया गया था। इन बदलावों और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए पहले से लागू 32 प्रतिशत आरक्षण के साथ, कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो गई थी।
कैबिनेट अपील दायर करने पर फ़ैसला करेगी। इस मामले पर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए परमेश्वर ने कहा कि सरकार न्यायिक फ़ैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा बीजेपी इस बारे में जो भी आरोप लगाए, हम किसी जज का हाथ पकड़कर उनसे आदेश नहीं लिखवा सकते। हम जजों को यह नहीं बता सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि सरकार आंतरिक आरक्षण के मुद्दे की भी समीक्षा करेगी, जिसे इसी आधार पर लागू किया गया था। इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने SC/ST समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को रद्द करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों की आकांक्षाओं के लिए एक "बड़ा झटका" बताया था।