Delhi BMW crash: BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत

By अभिनय आकाश | Sep 27, 2025

वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह को कथित तौर पर टक्कर मारकर हत्या करने वाली महिला गगनप्रीत कौर को शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने ज़मानत दे दी। उसे एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की दो ज़मानतों पर ज़मानत दी गई है। अदालत ने गगनप्रीत कौर को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। 38 वर्षीय कौर को 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उस पर उस बीएमडब्ल्यू गाड़ी को चलाने का आरोप है जिसने 52 वर्षीय नवजोत और उनकी पत्नी संदीप के दोपहिया वाहन को टक्कर मारी थी। नवजोत की उत्तरी दिल्ली के जीटीबी नगर स्थित एक अस्पताल में मौत हो गई, जबकि संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया।

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अपना आदेश सुनाने से पहले, अदालत ने कहा कि एक एम्बुलेंस कुछ ही सेकंड में दुर्घटनास्थल पर पहुँच गई थी और कम से कम 30 सेकंड तक वहाँ रुकी रही, लेकिन घायलों को अस्पताल नहीं ले गई। अदालत ने कहा कि पैरामेडिक्स से लैस एम्बुलेंस का कर्तव्य था कि वह घायलों को इलाज के लिए ले जाए और यह घटना चिकित्सकीय लापरवाही की श्रेणी में आ सकती है। यह दुर्घटना 14 सितंबर की दोपहर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई। वह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा जाकर घर लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई।

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पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 281 (तेज़ गति से गाड़ी चलाना), 125बी (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), और धारा 105 और 238 (साक्ष्य मिटाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले ने इस बात पर विवाद खड़ा कर दिया है कि पीड़ित को नज़दीकी अस्पताल की बजाय दूर के अस्पताल क्यों ले जाया गया, और वहाँ से गुज़र रही एक एम्बुलेंस पर भी सवाल उठाए गए। इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली पुलिस ने अदालत में उस टैक्सी ड्राइवर की गवाही पेश की जो नवजोत और उसकी पत्नी को अस्पताल ले गया था। ड्राइवर ने खुलासा किया कि गगनप्रीत आस-पास के अस्पतालों में जाने से बचने पर ज़ोर दे रही थी, और पीड़ितों के नज़दीकी अस्पताल जाने के अनुरोध को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया। जीटीबी नगर स्थित अस्पताल दुर्घटनास्थल से लगभग 19 किलोमीटर दूर था।

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