By अभिनय आकाश | Sep 24, 2026
चुनाव आयोग ने बताया है कि ECINet सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) वोटर का नाम हटाने के लिए 'फॉर्म 7' पर क्लिक करने के बाद उस कार्रवाई को वापस ले सकें। यह स्पष्टीकरण तब आया है जब गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इस सुविधा को चालू करने के लिए बार-बार अनुरोध किया था। दरअसल, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान 97 वोटरों को लॉजिकल विसंगतियों के कारण चिह्नित किया गया था, लेकिन बाद में वे अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य पाए गए। SIR प्रोसेस के दौरान, गोवा में कई वोटर्स को सिस्टम ने लॉजिकल गड़बड़ियों के लिए चिह्नित किया था। ये गड़बड़ियाँ तब सामने आईं जब वोटर्स को पिछली SIR लिस्ट में उनके माता-पिता या दादा-दादी से जोड़ा जा रहा था। ऐसी गड़बड़ियों के कारण चिह्नित किए गए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे।
द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच के अनुसार, गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस ने 11 से 17 फरवरी के बीच दिल्ली में ECI के सीनियर अधिकारियों को आठ ईमेल और रिक्वेस्ट भेजे थे। इनमें रोलबैक सुविधा की मांग की गई थी ताकि फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने से पहले EROs के फैसलों पर अमल किया जा सके। यह सुविधा समय पर चालू नहीं की गई, और जिन 97 वोटर्स को शामिल करने के लिए योग्य पाया गया था, उन्हें 21 फरवरी को पब्लिश हुई फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि ERO.net, EROs को नोटिस जारी होने पर नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है। अगर कोई ERO किसी व्यक्ति को अयोग्य पाता है, तो अधिकारी को नाम हटाने के लिए 'फॉर्म 7' पर क्लिक करना होता है। हालांकि, एक बार जब ERO नाम हटाने के लिए 'फॉर्म 7' पर क्लिक कर देता है, तो उसे वापस पलटने (रोलबैक) का कोई प्रावधान नहीं होता है।