By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 17, 2020
नयी दिल्ली। करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में उच्च मूल्य के लेनदेन का ब्यौरा नहीं देना होगा और सरकार आईटीआर फार्म में किसी तरह का संशोधन करने पर विचार नहीं कर रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि वित्तीय लेनदेन के बयान (एसएफटी) के तहत किसी भी जानकारी के विस्तार का मतलब यह होगा कि आयकर विभाग को ऐसे उच्च मूल्य के लेनदेन की जानकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाएगी।
सूत्रों ने कहा, ‘‘आयकर रिटर्न फॉर्म को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘करदाता को अपने रिटर्न में उच्च मूल्य वाले लेनदेन का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी।