By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 01, 2021
सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बृहस्पतिवार को वाहन चालक लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी।
देश भर में कोविड-19 की रोकथाम के कारण अभी भी जारी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने दस्तावेजों की वैधता को विस्तार
उसने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस परामर्श को लागू करने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों को जो इस कठिनाई के समय में काम कर रहे हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।