By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 25, 2020
नयी दिल्ली। सरकार ने ई-वाणिज्य कंपनियों के लिये नये नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसमें अन्य बातों के अलावा अपने उत्पादों पर ‘उत्पति वाले देश’ का नाम देना शामिल हैं। नियमों का अनुपालन नहीं करना दंडानीय अपराध है। उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 को बृहस्पतिवार को अधिसूचित कर दिया गया। नया नियमभारत या विदेश में पंजीकृत लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवांए देने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा बिक्रेताओं पर लागू होगा नये नियमों के अनुसार ई-वाणिज्य कंपनियों को बिक्री के लिये रखे गये सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्योरा देना होगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी यानी यानी उसकी ‘एक्सपायरी’ तारीख क्या है।