नए साल से एक माह का जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जमा नहीं कर सकेंगे GSTR-1

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 18, 2021

नयी दिल्ली। नए साल यानी एक जनवरी से संक्षिप्त रिटर्न और मासिक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों को आगे के महीने के लिए जीएसटीआर-1 बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी। जीएसटी परिषद की लखनऊ में शुक्रवार को हुई बैठक में अनुपालन को सुसंगत बनाने की दृष्टि से कई फैसले किए गए। इसमें कंपनियों या कारोबारियों द्वारा रिफंड का दावा करने के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य किया जाना भी शामिल है। माना जा रही है कि इन कदमों से जीएसटी की चोरी से राजस्व में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा।

इसे भी पढ़ें: दूरसंचार क्षेत्र के सुधार पैकेज से कंपनियों को कारोबार बनाए रखने में मदद मिलेगी: मूडीज

वहीं जीएसटीआर-3बी जिसके जरिये कंपनियां कर का भुगतान करती हैं, उसके बाद के माह के 20वें से 24वें दिन जमा कराना होता है। इसके अलावा परिषद ने जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है तभी कोई कंपनी रिफंड के लिए दावा कर सकेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार सत्यापन को 21 अगस्त, 2020 से अनिवार्य किया था। परिषद ने अब फैसला किया है कि कंपनियों को अपने जीएसटी पंजीकरण को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ना होगा, तभी वे रिफंड के लिए दावा कर सकेंगी या रद्द पंजीकरण को फिर बहाल करने के लिए आवदेन कर सकेंगी।

प्रमुख खबरें

IPL में Vaibhav Suryavanshi पर गुस्सा दिखाना Kyle Jamieson को पड़ा महंगा, BCCI ने लगाई फटकार

West Bengal Election 2026 | TMC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर लगी मुहर

AAP छोड़ BJP में आए Sandeep Pathak पर FIR, बोले- मुझे जानकारी नहीं, ये उनकी डरपोकता है

Karnataka की Minority Scheme पर बवाल, Tejasvi Surya बोले- सड़कों का कोई धर्म नहीं होता