गुजरात के औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 09, 2021

अहमदाबाद। गुजरात के औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति मिल गई है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विवाद (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2020 को राज्य विधानसभा ने पिछले साल 22 सितंबर को पारित किया था। इसे एक जनवरी को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। चूंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम एक केंद्रीय कानून है, इसलिए राज्यों को उसमें किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी जरूरी है। 

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राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसी तरह छंटनी के मामलों में अबतक श्रमिकों को उनके प्रत्येक साल की सेवा के लिए 15 दिनों का वेतन मुआवजे के तौर पर देने की जरूरत होती थी। हालांकि, अब श्रमिक मुआवजे के तौर पर अंतिम तीन महीनों के औसत वेतन के बराबर की राशि भी प्राप्त करेंगे। पहले छंटनी के लिए श्रमिकों को तीन महीने की नोटिस या नोटिस अवधि के लिए पारिश्रमिक देने की जरूरत होती थी , जबकि संशोधन के मुताबिक अब श्रमिकों को तीन महीने का नोटिस भर देकर प्रतिष्ठान से निकाला जा सकता है।

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