By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 28, 2020
अहमदाबाद। गुजरात में व्यापार को आसान बनाने एवं नये निवेश को आकर्षित करने के लिये राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर दो श्रमिक कानूनों के नियमों में कुछ बदलाव किये। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों की मदद के लिये ये बदलाव संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवाओं की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1979 में किये गये हैं।
बयान में कहा गया है कि नये नियमों के अनुसार 50 से कम संविदा श्रमिकों के नियोजित होने पर उद्यमियों को अब कोई ‘अनुबंध शुल्क’ नहीं देना होगा। इसमें कहा गया है कि उद्योगों को इसके साथ ही और कई तरह की छूटें दी गयी हैं।