PM मोदी की यूनिवर्सिटी डिग्री का मामला, गुजरात हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

By अभिनय आकाश | Feb 09, 2023

गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) द्वारा दायर याचिका से संबंधित एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था। सॉलिसिटर जनरल ने एचसी को बताया "छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है! हालांकि डिग्री सार्वजनिक डोमेन में है। आरटीआई के तहत किसी तीसरे व्यक्ति को प्रति देने की कोई बाध्यता नहीं है। 

इसे भी पढ़ें: Indira Gandhi ने 50 चुनी हुई सरकारों को गिराया, PM मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस को याद दिलाया इतिहास

बता दें कि केजरीवाल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता का विवरण सार्वजनिक करने के लिए सीआईसी को एक पत्र लिखा था। केजरीवाल ने पत्र में कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक डोमेन में लाया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सी कविना द्वारा मामले में दलीलें सुनने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। 

इसे भी पढ़ें: Delhi MCD Mayor Election: आज भी नहीं मिला MCD को मेयर, AAP ने किया सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान

मेहता ने हाई कोर्ट को बताया कि पीएम मोदी की डिग्री पब्लिक डोमेन में है, लेकिन डिग्री के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को खुलासा करने के लिए आरटीआई के तहत कोई बाध्यता नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "विश्वविद्यालयों को डिग्रियों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब कोई जनहित का सवाल न हो। 

प्रमुख खबरें

American citizens से 1.5 करोड़ डॉलर की ठगी के सिलसिले में व्यक्ति गिरफ्तार

वाजपेयी का कद, पदों से कहीं अधिक बड़ा था : Rajnath Singh

अधिकारी मजनू का टीला इलाके में बने अवैध कैफे और रेस्तरां पर कार्रवाई करें : Delhi High Court

Jharkhand : मुर्गों की लड़ाई के दौरान व्यक्ति की गोली मारकर हत्या