By रेनू तिवारी | Jul 07, 2023
गुजरात उच्च न्यायालय शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में दायर समीक्षा याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। पिछले तारीख पर अदालत ने मामले में राहुल गांधी को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था और उनकी याचिका विचाराधीन सुरक्षित रख ली थी।
मोदी उपनाम मामला
23 मार्च को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी।
अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, गांधी के वकील किरीट पानवाला ने सूरत के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आरपी मोगेरा में फैसले के खिलाफ अपील के लिए आवेदन किया। गांधी के खिलाफ उनके कथित सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है? के लिए मामला दायर किया गया था। यह टिप्पणी भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की शिकायत पर की गई है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए कथित टिप्पणी की।