हनुमान चालीसा विवाद: नवनीत राणा और पति रवि राणा को राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत

By अंकित सिंह | May 04, 2022

हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से सांसद नवनीत राना और उनके विधायक पति रवि राणा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुंबई सत्र न्यायालय ने नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की ज़मानत शर्तों के साथ मंजूर की है। इससे पहले नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका पर एक विशेष अदालत ने सोमवार को अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा से उत्पन्न विवाद में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। नवनीत-रवि राणा के वकील ने बताया कि कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत दे दी है। कुछ शर्तें लगाई गई हैं। उन्हें जांच और पूछताछ में सहयोग करने को कहा गया है। पुलिस को उन्हें 24 घंटे का अग्रिम नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। एक और शर्त यह है कि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्हें मीडिया को किसी भी तरह का इंटरव्यू देने की इजाजत नहीं है। उम्मीद है आज शाम तक रिहा हो जाएंगे।  

 

 राणा दम्पति  ने राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। शनिवार को अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने जमानत अर्जी पर अपनी दलीलें पूरी कीं। उनकी जमानत याचिका में कहा गया है कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाला नहीं कहा जा सकता तथा भादंसं की धारा 153 (ए) के तहत इस आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है।

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