Haryana: नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 वर्ष की कैद

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 31, 2024

जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनायी है और उसपर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में अभियुक्त प्रदीप को बीस साल के कारावास की सजा सुनायी और उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में अभियुक्त को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइन थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति ने 17 मार्च 2023 को पुलिस में शिकायत की थी की 16 मार्च को उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राम कालोनी के प्रदीप ने उसकी बेटी का अपहरण किया है। पुलिस ने गायब लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ अपहरण के अलावा पोक्सो कानून की धाराएं भी जोड़ी थीं। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।

प्रमुख खबरें

Google का नया दांव: तेज, सस्ता और पावरफुल Gemini 3 Flash, OpenAI की बढ़ी मुश्किलें

PM मोदी को मिला ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नेल्सन मंडेला और क्वीन एलिजाबेथ की सूची में शामिल

पंजाब ग्रामीण चुनावों में आप की शानदार जीत मान सरकार पर मुहर : अरविंद केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट ने SSC शिक्षक भर्ती की समय सीमा 8 महीने बढ़ाई, बंगाल के शिक्षा मंत्री दिशा-निर्देश का जिक्र कर अपनी पीठ थपथपाई