यस बैंक संस्थापक राण कपूर को झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 25, 2021

मुंबई।बंबई उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में आरोपी यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कपूर को पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी डीएचएफएल से संबंद्ध कंपनी से कथित तौर पर 600 करोड़ रुपये हासिल करने के मामले में कपूर, उनकी पत्नी और उनकी तीन बेटियों के खिलाफ जांच कर रही है। पिछले साल जुलाई में मुंबई की एक विशेष अदालत ने कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

इसे भी पढ़ें: रिलायंस को पीछे छोड़ एक बार फिर सबसे मूल्यवान घरेलू कंपनी बनी TCS

 कपूर के वकील हरीश साल्वे ने सोमवार को न्यायमूर्ति पी डी नाइक की अध्यक्षता वाली एकल पीठ को बताया कि कपूर की कंपनी को 600 करोड़ रुपये का कर्ज मिला था, रिश्वत के तौर पर यह राशि नहीं दी गयी थी। ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने जमानत याचिका का विरोध किया और अदालत को बताया कि कंपनी के मालिकों में कपूर की बेटियां भी हैं। प्रवर्तन निदेशलालय (ईडी) ने कपूर को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक, कपूर, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को कर्ज की मंजूरी देने के लिए उनके नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिए 4,300 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी इससे जुड़े एक मामले की जांच कर रहा है।

प्रमुख खबरें

कांग्रेस का घोषणापत्र लागू हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था ‘दुर्बल पांच’ में आ जाएगी: Sitharaman

ठाणे में इमारत में आग लगने से 20 बिजली मीटर नष्ट हुए, कोई हताहत नहीं

Poonch Attack: आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान दूसरे दिन भी जारी

Maharashtra के सांगली में एहतियात के तौर उतरा गया सेना का हेलीकॉप्टर, कोई हताहत नहीं