ज्ञानवापी के कार्बन डेटिंग पर 29 सितंबर को सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की 8 हफ्ते की मोहलत वाली मांग खारिज

By अभिनय आकाश | Sep 22, 2022

वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुनवाई से पहले 8 सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को भी नोटिस जारी कर हिंदू पक्ष की ओर से 29 सितंबर तक 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग के आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर वे एक आवेदन दाखिल किया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु एस जैन ने कहा कि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की है। 

इसे भी पढ़ें: अयोध्या के रामलला हों या ज्ञानवापी के देवी-देवता, भगवान को अपना केस खुद क्यों लड़ना पड़ता है?

जैन ने कहा कि हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है, हम कहते हैं कि यह एक शिवलिंग है। एक स्वतंत्र निकाय को इसकी जांच और पता लगाना चाहिए। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के हमारे आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की है।  29 सितंबर को अगली सुनवाऊ होगी। अदालत ने मस्जिद समिति द्वारा अगली सुनवाई की तैयारी के लिए मांगे गए 8 सप्ताह के समय की मांग को खारिज कर दिया।

इसे भी पढ़ें: ज्ञानवापी और मदरसों को लेकर हंगामे के बीच मुस्लिम नेताओं ने मोहन भागवत के साथ बंद कमरे में की बड़ी बैठक

कोर्ट ने आगे हिंदू पक्ष से 16 अभियोजकों को हटाने पर आपत्ति जताई, जो 5 मूल वादियों के ऊपर और ऊपर शामिल हुए थे। मामले को 29 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान लाया जाना तय है। दूसरी तरफ ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत पक्षकार बनने के लिए 16 लोगों ने आवेदन दिया था। सुनवाई के दौरान सिर्फ 9 पक्षकार मौजूद रहे। इसमें से एक पक्षकार ने नाम वापस ले लिया। सात पक्षकार जो हाजिर नहीं थे उनका आवेदन कोर्ट ने निरस्त कर दिया। 

प्रमुख खबरें

रुपये को संभालने मैदान में उतरा RBI, सात महीने में सबसे बड़ी मजबूती दर्ज

Indigo को मिली राहत, सीईओ पीटर एल्बर्स बोले– अब हालात कंट्रोल में

White House में ट्रंप की ‘प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम’, पूर्व राष्ट्रपतियों पर तंज से मचा विवाद

Delhi में BS-VI नियम सख्त, बिना PUC वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन