निजामुद्दीन वेस्ट में पार्क को पार्टी लॉन बनाने का आरोप, दिल्ली सरकार समेत DDA और MCD को हाईकोर्ट का नोटिस

By अभिनय आकाश | Dec 15, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और निज़ामुद्दीन पश्चिम एसोसिएशन को निज़ामुद्दीन पश्चिम सामुदायिक केंद्र (आरडब्ल्यूए) द्वारा निज़ामुद्दीन पश्चिम में अवैध अतिक्रमण, सार्वजनिक पार्क को पार्टी लॉन में परिवर्तित करने और उसके व्यावसायिक दुरुपयोग के आरोप में दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया हैन्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए दर्ज किया कि रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को निज़ामुद्दीन पश्चिम सामुदायिक केंद्र (आरडब्ल्यूए) के विरुद्ध अतिक्रमण, सार्वजनिक पार्क को पार्टी लॉन में परिवर्तित करने और निज़ामुद्दीन पश्चिम सामुदायिक केंद्र के निकट स्थित उक्त सार्वजनिक पार्क में शादियों, पार्टियों और अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा उसके व्यावसायिक दुरुपयोग के लिए कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुमित गहलोत ने बताया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण याचिकाकर्ता के पास उच्च न्यायालय का रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। याचिकाकर्ता की अधिक उम्र और स्वास्थ्य स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, फिडेलीगल के अधिवक्ता सुमित गहलोत ने बताया कि लगातार देर रात के कार्यक्रम, तेज संगीत, पटाखे, अवैध पार्किंग, कचरा डंपिंग और अनधिकृत निर्माण के कारण याचिकाकर्ता और उनके परिवार को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और पर्यावरणीय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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याचिका में कहा गया है कि परवीन उच्च रक्तचाप, गुर्दे की खराबी, हाइपरथायरायडिज्म और हृदय संबंधी समस्याओं सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं, जो कथित गतिविधियों के कारण और भी बढ़ गई हैं। याचिका में डीडीए के आधिकारिक लेआउट प्लान का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया है कि इलाके के एक हिस्से को सामुदायिक हॉल के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि विवादित स्थल को विशेष रूप से सार्वजनिक पार्क के रूप में नामित किया गया है, जिसे निजामुद्दीन वेस्ट एसोसिएशन द्वारा अवैध रूप से पार्टी लॉन में परिवर्तित कर दिया गया है।

 

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