Imran Khan news: High Court ने PTI के शीर्ष नेताओं की रिहाई के दिए आदेश, इमरान की गिरफ्तारी पर रोक 31 मई तक बढ़ी

By अभिनय आकाश | May 17, 2023

इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी को और राहत देते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उसके नेताओं मलीका बुखारी और अली मुहम्मद खान की गिरफ्तारी को "गैरकानूनी" करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में भड़की हिंसा के बाद नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। दोनों नेताओं को एमपीओ अध्यादेश (सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव), 1969 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले पंजाब पुलिस का कहना है कि नौ मई को हिरासत में ली गई महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया। पंजाब पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि 9 मई को हुए हिंसक हमलों के दौरान हिरासत में ली गई महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया गया। पुलिस ने कहा कि ठोस सबूतों के आधार पर हिरासत में ली गई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें पूरी तरह से मनगढ़ंत और निराधार हैं।

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आईएचसी ने पीटीआई नेताओं मलीका बुखारी, अली मुहम्मद खान की रिहाई का आदेश दिया

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पीटीआई नेताओं मलीका बुखारी और अली मुहम्मद खान की गिरफ्तारी को "गैरकानूनी" घोषित करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है। पीटीआई नेताओं को 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सार्वजनिक व्यवस्था अध्यादेश, 1960 के रखरखाव के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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'आपको देखकर खुशी हुई': जज ने सीजेपी से ली सीख 

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल से सीख लेते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने एक सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद के महानिरीक्षक को बधाई देते हुए कहा कि आपको देखकर अच्छा लगा। न्यायमूर्ति औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद के आईजी अकबर नासिर खान जब पीटीआई नेता फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कार्यवाही के दौरान अदालत में पेश हुए तो उन्होंने यह वाक्यांश कहा। बताया जा रहा है कि इस एक्सचेंज पर कोर्ट रूम में मौजूद लोग हंस पड़े। सीजेपी बांदियाल को पूर्व-प्रीमियर इमरान खान को इस तरह से अभिवादन करने के लिए प्रतिक्रिया मिली थी, जिससे उन्हें वाक्यांश का उपयोग करने के लिए स्पष्टीकरण देना पड़ा।

हाई कोर्ट ने नए मामलों में इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश को 31 मई तक बढ़ाया

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने 9 मई के बाद उनके खिलाफ दायर मामलों में इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए अपना आदेश बढ़ा दिया है। यह विस्तार 31 मई तक प्रभावी है। इमरान के वकील बैरिस्टर गौहर ने आज अदालत में उनका प्रतिनिधित्व किया। सरकार के वकील ने पीटीआई प्रमुख के खिलाफ दायर मुकदमों की जानकारी देने के लिए और समय मांगा। अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और सुनवाई 31 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

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