हाईकोर्ट ने चौराहों पर लगी पूर्व CM अर्जुन सिंह समेत सभी मूर्तियां हटाने के दिए आदेश,राज्य सरकार को लगाई फटकार

By सुयश भट्ट | Mar 03, 2022

भोपाल। मध्य प्रदेश हाइकोर्ट में सड़कों पर लगी मूर्तियों के संबंध में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियों को हटाने के निर्देश दिए हैं।

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दरअसल कोर्ट ने भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही याचिकाकर्ता को बदनाम करने पर कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता ग्रीष्म जैन ने याचिका दायर की थी।

बताया जा रहा है कि याचिका में उन्होंने कहा गया था कि पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा 18 जनवरी 2013 के बाद लगाई गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रदेश में चौक और सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी थी।

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इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि 18 जनवरी 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन पूरे प्रदेश किया जाए। 18 जनवरी 2013 के बाद सड़क, चौक, सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई मूर्तियों को हटाया जाए।

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