हरियाणा में ट्रांसफर फीस से ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकेंगी हाउसिंग सोसाइटी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 26, 2018

 चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आज हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज (अमेंडमेंट) रूल्स , 2018 को अधिसूचित कर दिया जिसके तहत हाउसिंग सोसाइटियां भवन के स्वामित्व के स्थानांतरण के शुल्क के तौर पर 10 हजार रूपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी।

पिछले हफ्ते जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, सोसाइटी रखरखाव शुल्क भी तय करेगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि भवन के आकार के आधार पर सामूहिक क्षेत्र और सुविधाओं के रखरखाव की खातिर लिये जाने वाले ये शुल्क तय होंगे।

मौजूदा सोसाइटियां इसी के अनुरूप उप नियमों में बदलाव करेंगी और संशोधित उपनियमों को जिला पंजीयक से स्वीकृत करवाएंगी।

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