अगर हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो इसमें पुरुष और महिला दोनों ही शामिल होते हैं, जो हिंसा के शिकार होते हैं। हालांकि, हिंसा के अपराध और उत्पीड़न में लिंग के पैटर्न हैं। अंतरंग साथी से हिंसा के मामलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की बहुत अधिक संभावना होती है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु जैसे गंभीर प्रभाव शामिल हैं।
घरेलू हिंसा का खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह महिलाओं के संपूर्ण जीवन, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम देता है, जिसमें उनके प्रजनन और यौन स्वास्थ्य शामिल हैं। इनमें लोगों के बीच मारपीट, स्त्री रोग संबंधी समस्याएं, अस्थायी या स्थायी विकलांगता, अवसाद जैसे गंभीर दुष्परिणाम भी शामिल हैं।
घरेलू हिंसा की परिभाषा यह मानती है कि निम्नलिखित लोग पीड़ित हो सकते हैं:
- जीवन साथी
- यौन / डेटिंग / अंतरंग साथी
- परिवार के सदस्य
- बच्चे
- सहवासिनी
घरेलू हिंसा के रूप
पारिवारिक हिंसा
अगर हम पारिवारिक हिंसा की बात करें तो यह एक व्यापक शब्द है, जो परिवार के सदस्यों के बीच हिंसा को संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान या पूर्व अंतरंग भागीदारों के बीच हिंसा शामिल तो हो सकती है, साथ ही साथ माता-पिता और बच्चे के बीच, भाई-बहन या अन्य सदस्यों के बीच हिंसा का कार्य भी शामिल है।
शारीरिक हिंसा
पीड़ितों के प्रति व्यवहार में उनकी वित्तीय मामलों तक की पहुंच को सीमित करना, उन्हें परिवार और दोस्तों से संपर्क करने से रोकना, उन्हें अपमानित करना और उन्हें या उनके बच्चों को चोट या मौत की धमकी देना शारीरिक हिंसा के कार्य में शामिल हैं।
जोखिम (रिस्क फैक्टर्स)
व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक सम्बन्ध, समुदाय और सामाजिक सुरक्षा कारकों सहित घरेलू और पारिवारिक हिंसा के अपराध या शिकार के कई जोखिम कारक हैं:
- व्यक्तिगत कारकों में निम्न आय या बेरोज़गारी, भारी शराब या नशीली दवाओं का उपयोग, क्रोध और शत्रुता, सामाजिक अलगाव आदि शामिल हो सकते हैं।
- रिश्ते के कारकों में एक साथी द्वारा दूसरे पर आर्थिक नियंत्रण, भागीदारों और अस्वास्थ्यकर पारिवारिक संबंधों और बातचीत के बीच अलगाव को शामिल किया जा सकता है।
- सामुदायिक कारकों में गरीबी और इससे संबद्ध मुद्दे, कम सामाजिक पूंजी और घरेलू और पारिवारिक हिंसा के खिलाफ कमजोर सामुदायिक प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं।
- सामाजिक कारकों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और लिंग भूमिकाओं को शामिल किया जा सकता है, जिसमें पुरुषों पर निर्णय लेने का नियंत्रण और सार्वजनिक और निजी जीवन में महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए सीमाएं शामिल हैं।
भारत में घरेलू हिंसा के कानून
भारत में घरेलू हिंसा दुर्भाग्य से भारतीय समाज की एक वास्तविकता है । घरेलू हिंसा हमारे चारों तरफ व्याप्त एक सामाजिक बुराई है। यही वह समय है कि जब हम इसे अनदेखा करना बंद कर दें और इससे निपटने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दें। घरेलू हिंसा की घटना के पीछे कई स्पष्टीकरण हो सकते हैं, इसलिए भारत में इसके लिए विभिन्न कानून हैं। भारत में तीन ऐसे कानून हैं जो सीधे घरेलू हिंसा से निपटते हैं:
1. भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (The section 498A of the Indian Penal Code)
2. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (The Dowry Prohibition Act, 1961)
3. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं का संरक्षण (The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)
भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए
यह कानून महिलाओं को घर पर हिंसा का सामना करने में मदद करने के लिए है। यह एक आपराधिक कानून है, जो उन पतियों या उन पतियों के रिश्तेदारों पर लागू होता है जो महिलाओं के प्रति क्रूर हैं। क्रूरता किसी भी आचरण को संदर्भित करती है, जो एक महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है या उसके जीवन या स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुँचाती है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है।
इस धारा के अनुसार विवाहित महिलाएं अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ तब केस दर्ज कर सकती हैं जब वह उनके हाथों क्रूरता का शिकार होती हैं। दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों को इस कानून के तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है।
दहेज निषेध अधिनियम, 1961
दहेज़ निषेध अधिनियम का प्रावधान मुख्य रूप से दहेज़ से संबंधित मुद्दों और सामान्य रूप से इससे संबंधित अपराधों से है। दहेज़ का अर्थ है अपनी बेटी की शादी के समय पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण। यह दूल्हे के परिवार को धन, संपत्ति, सोना आदि के रूप में एक निश्चित मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रणाली है।
यह एक आपराधिक कानून है जो दहेज़ लेने और देने की स्थिति में सजा का प्रावधान देता है। इस कानून के तहत अगर कोई दहेज़ लेता है या देता है, तो उन्हें 6 महीने की कैद हो सकती है या उन पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं का संरक्षण
घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण (या घरेलू हिंसा अधिनियम) कानून एक प्रशंसनीय अंग है, जिसे 2005 में इस समस्या से निपटने के लिए लागू किया गया था। सिद्धांत रूप में अधिनियम घरेलू सेटअप में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सही रास्ता प्रदान करता है।
घरेलू हिंसा वर्तमान या पहले के चल रहे अंतरंग साझेदारों के बीच हिंसक व्यवहार को संदर्भित करती है- आमतौर पर जहां एक साथी दूसरे पर शक्ति प्रदर्शन और नियंत्रण करने की कोशिश करता है, आमतौर पर डर पैदा करके। इसमें शारीरिक, यौन, भावनात्मक, सामाजिक, मौखिक, आध्यात्मिक और आर्थिक दुरुपयोग शामिल हो सकते हैं।
यह कानून न केवल उन महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करता है जो पुरुषों से विवाहित हैं, बल्कि यह उन महिलाओं की भी रक्षा करती है, जो लिव-इन रिलेशनशिप में हैं, साथ ही परिवार के सदस्य जिनमें मां, दादी, आदि शामिल हैं। इस कानून के तहत महिलाएं घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा और वित्तीय मुआवज़े की मांग कर सकती हैं।
- जे. पी. शुक्ला