कैसे लागू होगा आवारा कुत्तों पर SC का आदेश, दिल्ली के मेयर ने बताया पूरा प्लान

By अंकित सिंह | Aug 12, 2025

दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया जिसमें आठ हफ़्तों के भीतर दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) इस आदेश को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। एएनआई से बात करते हुए, दिल्ली के मेयर सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेंगे। एमसीडी के पास 20 शेल्टर होम चल रहे हैं। हम चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे - पहले चरण में, हम उन कुत्तों को चुनेंगे जो काटने की संभावना रखते हैं या रेबीज से संक्रमित हैं। बाद में, हम अन्य आवारा कुत्तों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह सब गैर सरकारी संगठनों की मदद से किया जाएगा। हम जल्द ही एक हेल्पलाइन शुरू करेंगे।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीरता से लिया और दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें नगर निकायों द्वारा स्थापित किए जाने वाले समर्पित कुत्ता आश्रयों में रखने का निर्देश दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी पकड़े गए जानवर को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा।

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पीठ ने उन सभी व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही का भी आदेश दिया जो अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़ने के अभियान में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, "अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को पकड़ने या उन्हें पकड़ने में बाधा डालता है, तो हम ऐसे किसी भी प्रतिरोध के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।" सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और नगर निगम प्राधिकारियों को कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने का भी निर्देश दिया, जहां कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी मौजूद हों।

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