By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 01, 2022
सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)। विवाहिता को जलाकर मारने के आरोपी पति, जेठ और सास को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-प्रथम इंतेखाब आलम ने दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी ठहराते हुए उन्हें दस-दस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित पासिनका पुरवा-कोटिया गांव की है। इस गांव के रहने वाले राजू के साथ भोलानाथ ने पांच वर्ष पूर्व अपनी बेटी सुनीता का विवाह कराया था।