मनमुताबिक नहीं मिला पति को दहेज, ससुराल लाकर पत्नी को फूंका! 10 साल मिला कारावास

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 01, 2022

सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)। विवाहिता को जलाकर मारने के आरोपी पति, जेठ और सास को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-प्रथम इंतेखाब आलम ने दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी ठहराते हुए उन्हें दस-दस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित पासिनका पुरवा-कोटिया गांव की है। इस गांव के रहने वाले राजू के साथ भोलानाथ ने पांच वर्ष पूर्व अपनी बेटी सुनीता का विवाह कराया था।

प्रमुख खबरें

Manik Saha ने पूरा किया वादा: Judo Star Asmita Dey को मिला 10 लाख का Check और अगरतला में अपना घर

Commonwealth Fencing Championship: लागोस में Team India का दबदबा, तीसरे दिन 3 Gold समेत जीते 5 पदक

England Test Captain Joe Root ने खिलाड़ियों पर से हटाया Night Curfew, कहा- अपनी Responsibility खुद समझें Team Members

India vs Sri Lanka Test: Washington Sundar के बाहर होने से Team India की बढ़ी मुश्किलें, लगा बड़ा झटका