मनमुताबिक नहीं मिला पति को दहेज, ससुराल लाकर पत्नी को फूंका! 10 साल मिला कारावास

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 01, 2022

सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)। विवाहिता को जलाकर मारने के आरोपी पति, जेठ और सास को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-प्रथम इंतेखाब आलम ने दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी ठहराते हुए उन्हें दस-दस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित पासिनका पुरवा-कोटिया गांव की है। इस गांव के रहने वाले राजू के साथ भोलानाथ ने पांच वर्ष पूर्व अपनी बेटी सुनीता का विवाह कराया था।

प्रमुख खबरें

Meta की Mega Deal: CRED में 8,550 करोड़ का निवेश, Kunal Shah संभालेंगे WhatsApp की कमान

मुकेश अंबानी का Jio और NSE ला रहे Mega IPO, Stock Market में 60 हजार करोड़ की हलचल

Tata Motors का EV सेक्टर में बड़ा दांव, 3400 Commercial Vehicles का मिला बंपर ऑर्डर

Reliance का मास्टरस्ट्रोक! Jio IPO की खबर से Share Market में तूफ़ान, निवेशकों के खिले चेहरे।