आईबीबीआई ने कहा, अब दिवाला पेशेवर संस्था भी बन सकती है रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 01, 2022

कर्ज समाधान प्रक्रिया के नियामक आईबीबीआई ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिवाला पेशेवर इकाइयों (आईपीई) को समाधान पेशेवर के तौर पर काम करने की मंजूरी दे दी है। अभी तक सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही किसी पेशेवर को कर्ज समाधान पेशेवर के तौर पर पंजीकृत होने की मंजूरी मिली हुई थी। ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत किसी तनावग्रस्त कंपनी के खिलाफ समाधान प्रक्रिया चलाने का दायित्व इस समाधान पेशेवर को ही सौंपा जाता है।

कर्ज चुका पाने में नाकाम रहने वाली कंपनियों के दिवाला प्रक्रिया में जाने के बाद सभी गतिविधियों का नियमन आईबीबीआई ही करता है। इस कानून को वर्ष 2016 में लागू किए जाने के बाद आईबीबीआई का गठन किया गया था। आईबीबीआई के मुताबिक, इस कानून ने समाधान प्रणाली में एक मजबूत पारिस्थितिकी का निर्माण किया है। इस कानून के आने के बाद जून 2022 तक 1,934 कर्जदार कंपनियों को मुश्किल स्थिति से निकालने के प्रयास किए गए हैं।

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