By अभिनय आकाश | Jul 17, 2026
अमेरिका में एफ-1 छात्र वीसा नियम में बदलाव का अंतिम मसौदा तैयार हो गया है। इसके तहत विदेशी छात्रों को चार साल का ही वीसा मिलेगा। वीसा खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर ही नौकरी ढूंढ़नी होगी। वरना अमेरिका छोड़ना होगा। पहले ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के तहत जब तक यूनिवर्सिटी में फुलटाइम एनरॉलमेंट होता था तब तक छात्र अमेरिका में रह सकता था। हालांकि, इस नियम के लागू होने से पहले कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर होगा। अमेरिका में 3.31 लाख से अधिक भारतीय छात्र हैं।
होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने कहा कई दशकों से विदेशी छात्रों को बिना किसी समय सीमा के अमेरिका में रहने की इजाज़त दी जाती रही है। इससे हज़ारों छात्रों ने हमारे इमिग्रेशन सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाया है; वे अमेरिका छोड़ने से बचने के लिए लगातार कोर्स में एनरोल होते रहते हैं। अमेरिका में ज़्यादातर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम आम तौर पर चार साल के होते हैं, जबकि डॉक्टरेट जैसे ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम पूरे होने में ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादातर विदेशी छात्र ग्रेजुएट लेवल के कोर्स में एनरोल होते हैं।