Imran Khan के भतीजे बैरिस्टर हसन नियाजी को किया गया गिरफ्तार, पत्नी को पूछताछ के लिए समन

By अभिनय आकाश | Mar 20, 2023

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भतीजे बैरिस्टर हसन नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने जियो न्यूज को बताया कि कानूनी मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के प्रमुख व्यक्ति हसन नियाजी को सोमवार को इस्लामाबाद में एक आतंकवाद विरोधी अदालत के बाहर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि पुलिस चौकी पर विरोध करने पर नियाजी को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच, पीटीआई का दावा है कि कानूनी मामलों पर खान के मुख्य व्यक्ति को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत हासिल करने के बावजूद पुलिस अधीक्षक नौशेरवान अली चांदियो द्वारा "अपहरण" कर लिया गया है। इसके साथ ही बुशरा बीबी को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। पाकिस्तान की एजेंसी बुशरा बीबी से 21 मार्च से पूछताछ करेगी। 

इसे भी पढ़ें: Pakistan: इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज

पीटीआई ने ट्वीट किया, "यह पुलिस की बर्बरता का चरम है। हसन नियाजी, एक वकील, जिसकी जमानत अदालत ने हाल ही में मंजूर की थी, का अपहरण कर लिया गया है। बैरिस्टर हसन नियाजी को जमानत पर होने के बावजूद एसपी नौशेरवान द्वारा अवैध रूप से अपहरण कर लिया गया है। इंसाफ लॉयर्स फोरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम इस फासीवाद की निंदा करते हैं और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। मंच ने मांग की कि देश के मुख्य न्यायाधीश इस "कानूनों के घोर उल्लंघन" पर ध्यान देने की मांग की है। 

इसे भी पढ़ें: भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध नहीं तोड़े: Indian diplomat

पीटीआई नेता फारुख हबीब ने लिखा है कि पुलिस को एटीसी के दोनों ओर तैनात किया गया था, ताकि वे उन्हें "गिरफ्तार" कर सकें। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वकीलों के अनुसार, पुलिस ने बार-बार कहा कि उन्हें हसन नियाज़ी और फ़ारुख हबीब को लेने के लिए विशेष आदेश मिले हैं। वकीलों ने मुझे उनके इरादों के बारे में बताया; मैंने उन्हें चकमा दिया और जमानत मिलने के बाद फरार हो गया। 

प्रमुख खबरें

रुपये को संभालने मैदान में उतरा RBI, सात महीने में सबसे बड़ी मजबूती दर्ज

Indigo को मिली राहत, सीईओ पीटर एल्बर्स बोले– अब हालात कंट्रोल में

White House में ट्रंप की ‘प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम’, पूर्व राष्ट्रपतियों पर तंज से मचा विवाद

Delhi में BS-VI नियम सख्त, बिना PUC वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन