Imran Khan News: एक दिन के लिए और टली पुलिस कार्रवाई, कोर्ट ने कहा- सरेंडर करने पर...

By अभिनय आकाश | Mar 16, 2023

पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एक और दिन के लिए पुलिस अभियान पर रोक लगा दी है।  खान के सहयोगी फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत ने पुलिस कार्रवाई पर रोक शुक्रवार तक बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र (एडीएसजे) न्यायाधीश जफर इकबाल ने गुरुवार को कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया तो वह इस्लामाबाद पुलिस को तोशखाना मामले में पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक देंगे। न्यायाधीश ने पार्टी से यह भी कहा है कि वह अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कानून के साथ सहयोग करने और इसका विरोध न करने के लिए कहे। तोशखाना उपहारों के विवरण को छिपाने के लिए पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग करने वाले पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के संदर्भ पर सुनवाई करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की।

इसे भी पढ़ें: US से माफी, CPEC के खिलाफ बयान, चीन की शह पर शहबाज ले रहे इमरान के खिलाफ एक्शन? पाकिस्तान के सियासी ड्रामे की Inside Story

सत्र अदालत 28 फरवरी को इमरान को मामले में अभ्यारोपित करने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके वकील ने न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि उन्हें सुनवाई से छूट दी जाए क्योंकि उन्हें कई अन्य अदालतों में पेश होना है। उनके अभियोग को पहले कई बार टाला गया था। न्यायाधीश ने बाद में इमरान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और पुलिस को उसे 7 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। पीटीआई प्रमुख गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे और बाद में वारंट रद्द करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) का दरवाजा खटखटाया। आईएचसी ने इमरान को कुछ राहत देते हुए उन्हें 13 मार्च तक सत्र अदालत में पेश होने को कहा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री एक बार फिर सुनवाई से दूर हो गए।

इसे भी पढ़ें: Pakistan की अदालत ने बृहस्पतिवार तक इमरान खान के आवास के बाहर पुलिस कार्रवाई पर लगाई रोक

नतीजतन, एडीएसजे इकबाल ने सोमवार को इमरान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट फिर से जारी किया और पुलिस को उसे 18 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

हालांकि, मंगलवार को जब पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में जमान पार्क स्थित उनके आवास पर पहुंची, तो उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पीटीआई समर्थकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच दो दिन की घमासान लड़ाई हुई। बुधवार को अदालत के हस्तक्षेप के बाद अंततः संघर्ष शांत हुआ। उसी दिन, पीटीआई ने आईएचसी में इमरान के लिए जारी नवीनतम गिरफ्तारी वारंट को भी चुनौती दी। इसने याचिका को खारिज कर दिया और पीटीआई प्रमुख को निचली अदालत में एक हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि वह 18 मार्च को सुनवाई में शामिल होंगे।

प्रमुख खबरें

Election Commission ने AAP को चुनाव प्रचार गीत को संशोधित करने को कहा, पार्टी का पलटवार

Jammu Kashmir : अनंतनाग लोकसभा सीट के एनपीपी प्रत्याशी ने अपने प्रचार के लिए पिता से लिये पैसे

Mumbai में बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, चिकित्सक समेत सात आरोपी गिरफ्तार

‘आउटर मणिपुर’ के छह मतदान केंद्रों पर 30 अप्रैल को होगा पुनर्मतदान