Pakistan Jail में Imran Khan का गुपचुप Eye Operation, PTI ने उठाए गंभीर सवाल

By अभिनय आकाश | Jan 30, 2026

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने पुष्टि की है कि जेल में बंद पीटीआई के संस्थापक इमरान खान का पिछले सप्ताह इस्लामाबाद के एक अस्पताल में आंखों से संबंधित चिकित्सा परीक्षण हुआ था। जियो न्यूज से बात करते हुए तरार ने बताया कि रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को 24 जनवरी की रात को "20 मिनट" की चिकित्सा प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएम) ले जाया गया था। तरार ने कहा कि आंखों के विशेषज्ञों ने अडियाला जेल में उनकी जांच की, जिसके बाद उन्होंने एक छोटी सी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए उन्हें पीआईएम ले जाने की सलाह दी। पिछले शनिवार की रात, इन नेत्र चिकित्सकों और विशेषज्ञों की सलाह पर उन्हें पीआईएम ले जाया गया।

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उन्होंने आगे बताया कि पीआईएम में इमरान की आंखों की आगे जांच की गई और उनकी लिखित सहमति के बाद, 20 मिनट की चिकित्सा प्रक्रिया की गई, जिसके बाद उन्हें महत्वपूर्ण निर्देशों के साथ वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। आगे जानकारी देते हुए तरार ने कहा, "चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान उनके सभी स्वास्थ्य संकेत स्थिर थे। वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। मंत्री ने दोहराया कि जेल नियमों के तहत "सभी कैदियों" को डॉक्टरों और चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि यह [जेल] नियमों के अनुसार है, और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। इमरान की हालत को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर, तरार ने फिर से कहा कि पीटीआई संस्थापक "बिल्कुल ठीक" हैं और इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने उन्हें पीआईएम अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी।

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उन्होंने कहा कि वे बिल्कुल ठीक हैं, और जब यह चिकित्सा प्रक्रिया की जा रही थी तब भी वे पूरी तरह स्वस्थ थे। तरार की ये टिप्पणियां पीटीआई द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में किए गए उन दावों के बीच आईं, जिनमें कहा गया था कि इमरान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (सीआरवीओ) का पता चला है, जिसके कारण "रेटिनल वेन में खतरनाक रुकावट" आ गई है, जैसा कि डॉन ने रिपोर्ट किया है। पार्टी ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो इससे उनकी दृष्टि को स्थायी नुकसान हो सकता है। पीटीआई के सांसदों ने इमरान से मिलने की अनुमति मांगने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की।

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