नक्सली कुंदन पाहन को राहत, गवाही के अभाव में कोर्ट ने किया बरी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 05, 2019

रांची। झारखंड की एक अदालत ने आत्मसमर्पण करने वाले कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन के एक आपराधिक मामले में दोषी साबित नहीं होने के बाद उसे शनिवार को मामले से बरी कर दिया। अपर न्यायायुक्त एसके सिंह की अदालत ने 10 साल पुराने गैर-कानूनी जमावड़ा लगाने, सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर जानलेवा हमला करने, अवैध हथियार रखने, नक्सलवाद से जुड़े अन्य आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 

इसे भी पढ़ें: दुबई में एक पाकिस्तानी पर भारतीय की हत्या करने पर चलेगा मुकदमा

इस मामले में कई महत्वपूर्ण गवाह अदालत गवाही देने नहीं पहुंचे और जो गवाह पहुंचे वे भी घटना को साबित करने में विफल रहे। मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर कौशलेन्द्र कुमार झा, बुंडू थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सब-इंस्पेक्टर नागेश्वर रजक एवं कार्तिक उरांव की गवाही दर्ज की गयी थी। मामले के अन्य आरोपी पूर्व में ही साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुके हैं। कुंदन पाहन पर अभी कई अन्य आपराधिक मामले चल रहे हैं। इस कारण अभी वह जेल से बाहर नहीं आएगा। 

इसे भी पढ़ें: रोहित शेखर की मौत में हो सकता है पत्नी हाथ, लगातार तीसरे दिन पूछताछ जारी

गौरतलब है कि 31 जनवरी,2009 को पुलिस को सूचना मिली की बुंडू थाना क्षेत्र में बारूहातू पहाड़ पर कुख्यात नक्सली कुन्दन पाहन के दस्ते किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जमावड़ा लगाये हुए है। पुलिस दस्ता वहां पहुंचा तो नक्सलियों ने गोलीबारी प्रारम्भ कर दी। लेकिन जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो वहां से नक्सली भाग खड़े हुए। घटना स्थल से एसएलआर के चार कारतूस समेत अन्य विस्फोटक बरामद किये गये थे। पुलिस ने कुन्दन पाहन के अलावा राम मोहन, तुलसी, सुरेश, राज किशोर, श्याम पाहन को नामजद करते हुए बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी। 

 

प्रमुख खबरें

अविवाहित युवती ने नवजात शिशु को लिफाफे में डालकर सड़क पर फेंका

Sikkim Elections 2024: सिक्किम में एक बार फिर सत्ता में आने के लिए तैयार है SDF, 24 सालों तक कायम रहा चामलिंग का दबदबा

Sikkim Elections 2024: SKM ने सिर्फ 6 सालों में राज्य में लहराया अपना परचम, जानिए इसका इतिहास

Lok Sabha Election 2024: 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे पीएम मोदी, 13 को काशी में होगा मेगा रोड शो