INX Media case: चिदंबरम को गिरफ्तारी से 15 जनवरी तक मिली राहत

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 29, 2018

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आई एन एक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से मिली राहत बृहस्पतिवार को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। अदालत ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर उन्हें यह राहत प्रदान की। संबंधित मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) और प्रवर्तन निदेशालय (ई डी) ने दर्ज किया था। न्यायमूर्ति ए के पाठक ने मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी क्योंकि आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपलब्ध नहीं थे।

केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता अमित महाजन ने अदालत के समक्ष उल्लेख किया कि आज विधि अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं। सुनवाई में चिदंबरम का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ताओं प्रमोद कुमार दुबे और अर्शदीप सिंह ने किया। उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई को चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया था कि वह आई एन एक्स मीडिया धनशोधन मामले में एक अगस्त तक कोई दंडात्मक कदम न उठाए।

 

यह भी पढ़ें: चिदंबरम ने रिजर्व बैंक से टकराव को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना

 

इससे पहले उच्च न्यायालय ने सी बी आई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम को 31 मई को राहत दी थी। अदालत ने एक अगस्त को अंतरिम राहत 28 सितंबर तक और फिर दोनों मामलों में 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। पच्चीस अक्टूबर को अंतरिम राहत 29 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी। अदालत ने चिदंबरम को निर्देश दिया था कि जब भी जरूरत हो, वह दोनों मामलों में जांच में सहयोग करें।


यह भी पढ़ें: चिदंबरम का सरकार पर निशाना, RBI की पूंजी रूपरेखा सही करने की हड़बड़ी क्यों

 

वरिष्ठ कांग्रेस नेता की भूमिका 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे तथा 305 करोड़ रुपये के आई एन एक्स मीडिया मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों की नजर में आ गई थी। उस समय चिदंबरम संप्रग-1 सरकार में वित्त मंत्री थे।

 

प्रमुख खबरें

Maharashtra : Thane में रिश्ते की बहन और उसके पति की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Vadattiwar की शहीद हेमंत करकरे पर टिप्पणी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं : Raut

Israeli सेना ने फलस्तीनियों को East Rafah अस्थायी रूप से खाली करने को कहा, जमीनी हमले की आशंका

सरकार विपणन वर्ष 2023-24 में 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दे : ISMA