नई दिल्ली। हर देश का कानून अलग-अलग होता है। कई देशों में कानून बहुत सख्त होते हैं। ऐसा ही एक देश है जिसका कानून सुनकर शायद आप भी भोचक्के हो जाएं और इस हैरतअंगेज कानून को सुनकर अब आप अपने देश के कानून का ज्यादा सम्मान करने लगेंगे। ईरान वो देश है जो अपने हैरतअंगेज कानून के लिए हमेशा ही खबरों में बना रहता है। यह वो देश है जहां अगर महिला किसी अनजान पुरूष से हाथ भी मिला लेती है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। साल 2013, वो साल है जिसने ईरान की महिलाओं के लिए एक बुरे सपने की तरह दस्तक दिया। बता दें कि ईरान की संसद में एक अजीबोगरीब बिल पास हुआ। इस बिल के मुताबिक पिता अपनी बेटी से शादी कर सकता है। इस कानून के मुताबिक पिता अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ शादी कर सकता है लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये है कि पिता अपनी बेटी से शादी तभी कर सकता है जब उसकी बेटी की उम्र 13 साल से कम न हो। इस बिल ने मानवता, स्त्री अधिकारों और बच्चों के अधिकारों के मुंह पर तमाचा मारा है।
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क्यों लिया ऐसा अजीबोगरीब कानून बनाने का फैसला?
ईरान के मुताबिक यह फैसला लड़कियों की सुरक्षा के हित में लिया गया है। ईरानी संसद का दावा है कि इस फैसले से हर बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। बता दें कि ईरान में गोद ली गई बेटी को पिता के सामने हिजाब पहन कर रहना पड़ता है वहीं गोद लिए गए बेटे के सामने मॉ को हिजाब पहन कर रहना पड़ता है। इस बिल का काफी विरोध किया गया, कई एक्टविस्ट ने इस बिल के विरोध अपनी आवाज उठाई। एक्टविस्ट के मुताबिक इस बिल से बच्चों का उत्पीड़न और बढ़ेगा। 13 साल की लड़की का न ही शारिरिक ढंग से विकास हो पाता है और न ही मानसिक रूप से विकसित हो पाती है। ऐसी शादी बच्चों के प्रति क्राइम रेट को बढ़ावा देगी। अगर पिता ही अपनी बेटी से शादी करेगा और उसके साथ सेक्स करता है तो यह एक रेप से ज्यादा घिनौना कुछ नहीं हो सकता है।
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इस शादी के मुताबिक कैसे होगी पिता और बेटी की शादी?
पुरूष प्रधान समाज जैसे देश ईरान में परिवार का मुखिया या कहें घर का सबसे बड़ा सदस्य यानि के पिता को शादी करने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी, साथ ही पिता को यह साबित करना होगा कि अपनी गोद ली हुई बेटी से वह उसकी ही भलाई के लिए शादी कर रहा है। अगर कोर्ट ने शादी करने की अनुमति दे दी तो पिता अपनी बेटी से शादी कर सकेगा। बता दें कि ईरान में लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 13 साल है। वहीं लड़को के लिए 15 साल रखी गई है।