कई राज्यों में है कारोबार? सभी में कराने होंगे GST रजिस्ट्रेशन

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 22, 2016

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम 'आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह' में लगातार ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जोकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को छांटा है जोकि सर्वाधिक मिलते जुलते लगे। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित होने वाले इस कॉलम के अगले अंक में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास रहेगा।

 

प्रश्न-1. जीएसटी भरने के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह और कहां करवाना होगा? (नीलिमा परिहार, रतलाम)

 

उत्तर- जीएसटी भरने के लिए 'जीएसटीएन' की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

 

प्रश्न-2. CPIN और CIN क्या हैं? इन दोनों का कार्य क्या है? (जगवीर यादव, दिल्ली)

 

उत्तर- CPIN: Common Portal Identification Number

          CIN: Challan Indentification Number

ऑनलाइन टैक्स भुगतान करते समय ये दोनों 'जीएसटीन' और 'सीबीएस' (बैंकों के) कोर बैंकिंग सिस्टम के बीच रियल टाइम लिंकेज का काम करेंगे। जो आपके भुगतान को वेरिफाई करके प्राप्त करेंगे और कॉमन पोर्टल पर CIN जनरेट करेंगे।

 

प्रश्न-3. मैंने सुना है कि जीएसटी दो तरह का होगा, एक केंद्र सरकार का और दूसरा राज्य सरकार का, क्या यह सही है? क्या दोनों के लिए अलग-अलग रिटर्न भी दाखिल करना होगा? (रजत नारंग, दिल्ली)

 

उत्तर- जीएसटी निम्न तीन प्रकार के होंगे।

 

1. CGST: Central Goods & Services Tax

2. SGST: State Goods & Service Tax

3. IGST: Inter-State Goods & Service Tax

 

इनके लिए अलग-अलग रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। कॉमन रिटर्न दाखिल किया जायेगा।

 

प्रश्न-4. क्या जीएसटी के लिए सभी करों का भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा? (मनीष गोयल, मेरठ)

 

उत्तर- जीएसटी के लिए सभी करों का भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा।

 

प्रश्न-5. जीएसटी के लिए रिफंड के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या रखी गयी है? कृपया रिफंड की न्यूनतम सीमा राशि क्या रखी गयी है यह भी बताएँ। (सुधांशु गुप्ता, मुरादाबाद)

 

उत्तर- 'जीएसटी' के रिफंड के लिए आवेदन करने की समय सीमा 2 वर्ष है एवं न्यूनतम राशि की सीमा रुपये 10,000/- है।

 

प्रश्न-6. जीएसटी के लागू होने से इंपोर्ट करना किस तरह आसान होगा? (पवन खन्ना, गुड़गांव)

 

उत्तर- 'जीएसटी' लागू होने से इंपोर्ट करना आसान होगा क्योंकि 'इंपोर्ट' को IGST के अंतर्गत ले लिया जायेगा।

 

प्रश्न-7. अभी केंद्र सरकार के कितने डायरेक्ट/इनडायरेक्ट टैक्स हैं? क्या जीएसटी लागू होने के बाद यह सभी खत्म हो जाएंगे? (निदा खान, बिजनौर)

 

उत्तर- वर्तमान में केंद्र सरकार के निम्न डायरेक्ट/इनडायरेक्ट टैक्स हैं-

 

डायरेक्ट टैक्स- इनकम टैक्स (आयकर)

इनडायरेक्ट टैक्स- इक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम डयूटी, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, वैट इत्यादि।

 

'जीएसटी' लागू होने के बाद उक्त सभी इनडायरेक्ट टैक्स 'जीएसटी' में समाहित हो जायेंगे।

 

प्रश्न-8. अगर तीन-चार राज्यों में कारोबार हो तो क्या जीएसटी के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा? (विजय गोयल, लखनऊ)

 

उत्तर- अलग राज्यों में कारोबार हो तो अलग-अलग राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

 

प्रश्न-9. जीएसटी नौकरियां बढ़ाने में किस प्रकार से मददगार होगा? (नीलिमा कुमारी, गाजियाबाद)

 

उत्तर- 'जीएसटीएन' अर्थात गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स नेटवर्क के मॅकेनिज्म के सफल कार्यान्वयन के लिए नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे।

 

प्रश्न-10. क्या जीएसटी के लिए चार तरह की दरें रखी जा रही हैं? (अशोक त्रिपाठी, नोएडा)

 

उत्तर- जीएसटी की निम्न चार तरह की दरें होंगी-

 

1. 6 प्रतिशत

2. 13 प्रतिशत

3. 18 प्रतिशत

4. 26 प्रतिशत

 

उक्त दरें जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद ही लागू होंगी।


नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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