ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ने की खबर झूठी, 31 अगस्त है अंतिम तिथि

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 30, 2019

नयी दिल्ली। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से जुड़ी सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को आयकर विभाग ने शुक्रवार को खारिज किया। विभाग ने कहा कि अब भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त ही है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वह उसी तिथि तक अपने रिटर्न दाखिल कर लें। आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संज्ञान में यह बात आयी है कि सोशल मीडिया पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने को लेकर एक आदेश प्रसारित हो रहा है। यह बात स्पष्ट की जाती है कि यह आदेश सही नहीं है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक ही दाखिल करें।

आयकर विभाग की ओर से यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर 29 अगस्त के एक आदेश के प्रसारित होने के बाद आया है। इसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। आयकर विभाग का ट्विटर हैंडल सीबीडीटी ही चलाता है और वही उसके लिए नीति निर्माण करने वाला शीर्ष निकाय है। सरकार ने 23 जुलाई 2019 को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त किया था। यह पहले 31 जुलाई थी।

स्वामी चिन्मयानंद जुड़े मामले को जानने के लिए पूरा वीडियो देखें:

प्रमुख खबरें

SIR पर Election Commission के कदम नाकाफी, Congress ने उठाए सवाल

NSE प्रमुख Ashish Chauhan बोले नए UPI Merchant Tax पर सरकार से नहीं हुई कोई बातचीत

Congress 29 सितंबर को Delhi में करेगी Dalit Adivasi Swabhiman Baithak

पारिवारिक मामलों में अदालती फैसले थोपे हुए लगते हैं: Supreme Court जस्टिस NV Anjaria