By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 10, 2021
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने नए आयकर पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों और कोविड-19 महामारी के बीच वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। इससे पहले आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 थी।आम तौर पर व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आईटीआर भरने करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है।
वही कर पोर्टल में गड़बड़ियों के समाधान को लेकर वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वह करदाताओं के लिए एक आसान फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इंफोसिस के साथ लगातार काम कर रहा है। सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर भरने के लिए प्रपत्रों को इस वर्ष अप्रैल में अधिसूचित किया था। सरकार ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए करदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 115बीएसई के तहत एक नई कर व्यवस्था चुनने का विकल्प भी दिया था।