Jaipur CBI Court ने Bank Fraud मामले में पूर्व अधिकारी Murari Lal Meena को सुनाई 7 साल की कठोर सज़ा

By अभिनय आकाश | Sep 02, 2026

जयपुर की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के पूर्व स्पेशल असिस्टेंट मुरारी लाल मीणा को बैंक धोखाधड़ी करने के आरोप में सात साल की सख़्त क़ैद और 4,30,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, इस बैंक धोखाधड़ी की वजह से वित्तीय संस्थान को 83,69,495 रुपये का ग़लत तरीक़े से नुकसान हुआ। रिलीज़ में कहा गया है, "जयपुर की CBI कोर्ट ने 01.09.2026 को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, लालसोट, ज़िला दौसा, राजस्थान के तत्कालीन स्पेशल असिस्टेंट मुरारी लाल मीणा को दोषी ठहराते हुए सात साल की सख़्त क़ैद और 4,30,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

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जांच पूरी होने के बाद, CBI ने 28 अगस्त, 2019 को आरोपी मुरारी लाल मीणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और 23 जनवरी, 2024 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। पूरी सुनवाई के बाद, CBI कोर्ट ने मीणा को सभी आरोपों में दोषी पाया, जिसके बाद सज़ा का आदेश सुनाया गया। 

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