By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 10, 2021
उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या कभी किसी ने सिर्फ इस वजह से इस्तीफा दिया है क्योंकि निचली अदालत ने कुछ कह दिया हो?’’ बालन ने कहा कि केरल में निचली अदालत के फैसले पर इस्तीफा देने का कोई उदाहरण नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘जलील के रिश्तेदार के. टी. अदीब को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है.... हमें बस यह सत्यापित करने की जरुरत है कि व्यक्ति इसके योग्य है या नहीं। कोई कानून ऐसा नहीं कहता है कि रिश्तेदारों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।’’ केरल लोकायुक्त की खंडपीठ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंप कर कहा था कि जलील ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अपने रिश्तेदार को नौकरी दी और उन्हें अब मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए।