Jharkhand: सरकार ने ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने वाले PESA rules को अधिसूचित किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 03, 2026

झारखंड सरकार ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) (पेसा) अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पेसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देता है।

पंचायती राज विभाग द्वारा शुक्रवार रात जारी अधिसूचना के अनुसार, इन नियमों का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के भूमि, जल, वन संसाधनों, संस्कृति और शासन प्रणाली पर उनके अधिकारों को बहाल करना व उनकी रक्षा करना है। ये नियम आदिवासी ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करते हैं।

झारखंड मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष 23 दिसंबर को नियमों को मंजूरी दी थी। पेसा, संविधान की पांचवीं अनुसूची में नामित अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा।एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड में ये नियम 13 जिलों रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में पूरी तरह से और तीन जिलों पलामू, गोड्डा और गढ़वा में आंशिक रूप से लागू होंगे।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में 16,022 गांव और 2,074 पंचायतें शामिल हैं। अधिसूचना में उल्लेख किया गया कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मुद्दों पर ग्राम सभा की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

प्रमुख खबरें

Umar Khalid को बेल नहीं, जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगे आपत्तिजनक नारे, फिर गरमाया विवाद

Julian Assange को रिहा कराने वाले वकील की अमेरिकी कोर्ट में एंट्री, अब निकोलस मादुरो का केस लड़ेंगे

Stock market में गिरावट, रिलायंस और HDFC बैंक बने दबाव की वजह, ट्रंप की बयानबाजी ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई

स्टील कार्टेल का पर्दाफाश: CCI ने टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल को ठहराया दोषी, बड़े CEO भी शिकंजे में।