जेपी मॉर्गन ने फेमा और FDI मानदंडों का उल्लंघन करके आम्रपाली में निवेश किया: SC

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 24, 2019

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि संकटग्रस्त आम्रपाली ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और एफडीआई मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनी जेपी मॉर्गन से 85 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया। शीर्ष अदालत ने धन शोधन और फेमा उल्लंघन के प्रथम दृष्टया आरोप की जांच करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों और बैंकों के अधिकारियों के साथ सक्रिय मिलीभगत से खरीदारों के साथ गंभीर धोखा किया गया। 

इसे भी पढ़ें: RBI ने IMF और विश्व बैंक की नीति निर्धारण प्रक्रिया पर नहीं दी कोई राय

पीठ ने कहा, ‘‘घर खरीदारों का धन डाइवर्ट कर दिया गया है। निदेशकों ने फर्जी कंपनियां बनाकर, प्रोफेशनल फीस वसूल करके, फर्जी बिल बनाकर, कम कीमत दिखाकर फ्लैट बेचकर, अत्यधिक ब्रोकरेज का भुगतान आदि करके धन डाइवर्ट किया है। उन्होंने फेमा और एफडीआई मानदंडों का उल्लंघन करके जेपी मॉर्गन से निवेश प्राप्त किया है।’’ इसमें कहा गया है कि जेपी मॉर्गन की आवश्यकताओं के अनुरूप समूह के इक्विटी शेयर अत्यधिक कीमत पर खरीदे गए और आम्रपाली जोडियक डेवलपर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने घर खरीदारों का धन डाइवर्ट किया है।

प्रमुख खबरें

Bharat Biotech के प्रवर्तक कृष्णा एल्ला इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष

क्या औरतें हैं ये.. जब चमकीला की शूटिंग के दौरान दिलजीत दोसांझ को हुई थी शर्मिंदगी, इम्तियाज अली ने किया खुलासा

अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर लगाया फिलिस्तीनी झंडा, विरोधी प्रदर्शन में 900 छात्र गिरफ्तार

कांग्रेस नेता शरणकुमार मोदी के खिलाफ ‘रिश्वत’ का मामला दर्ज : Election Commission