बिहार: आरोपी को कपड़े धोने और इस्त्री करने का आदेश देने वाले न्यायाधीश के न्यायिक कार्य करने पर रोक

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 26, 2021

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में एक निचली अदालत के न्यायाधीश के न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी है, जो अपने अनूठे आदेशों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं।

उच्च न्यायालय सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को जारी एक प्रशासनिक आदेश में अदालत ने मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ अविनाश कुमार को अगले आदेश तक कोई न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्देश दिया।

 

इसे भी पढ़ें: प्रधान न्यायाधीश ने रोहिणी अदालत में गोलीबारी पर चिंता जतायी

 

निचली अदालत के न्यायाधीश ने कुछ दिन पहले छेड़खानी के एक आरोपी को जमानत देते हुए यह शर्त निर्धारित की थी कि वह पश्चाताप करने के लिए अपने गांव में सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा और इस्त्री करेगा। बताया जाता है कि न्यायाधीश ने पहले भी अन्य मामलों में इसी तरह के अनूठे आदेश जारी किये थे।

इस महीने, उन्होंने अनाज की जमाखोरी करने के दो आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वे गरीब परिवारों के बीच मुफ्त में दाल बांटेंगे। उनकी अदालत ने गैर लाइसेंसी हथियार रखने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे एक व्यक्ति को अपने गांव के मंदिर में मुफ्त सेवा देने को कहा था।

 

इसे भी पढ़ें: लंबित आपराधिक मामले के बारे में जानकारी नहीं देने वाला कर्मचारी नियुक्ति का हकदार नहीं :न्यायालय

 

न्यायाधीश ने डेयरी कारोबार में शामिल एवं मारपीट के मामले में आरोपी दो लोगों को कुपोषित बच्चों के बीच आधा लीटर दूध बांटने का आदेश दिया था। एक अन्य व्यक्ति, जिसने अपने मुहल्ले के लोगों से झगड़ा किया था उसे नाली साफ करने का आदेश दिया गया था।

प्रमुख खबरें

अमेरिका में भीषण शीतकालीन तूफान, 14 राज्यों में 38 मौतें, लाखों घर बिना बिजली

Australian Open 2026: कोको गॉफ के समर्थन में उतरीं इगा स्वियातेक, निजता पर उठे सवाल

Australian Open: हार के बावजूद बेन शेल्टन को अपने खेल से मिली नई उम्मीद

Industrial Growth ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, IIP Data 7.8% बढ़ा, दो साल का टूटा रिकॉर्ड