By अभिनय आकाश | Jul 20, 2023
कमाल आर खान ने अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म लक्ष्मी के बारे में अपमानजनक ट्वीट के लिए 2020 में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शिवसेना सदस्य राहुल कनाल की शिकायत के आधार पर खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 294 (अश्लीलता), 500, 501 (मानहानि) और 505 (सार्वजनिक रूप से शरारत करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
केआरके के नाम से लोकप्रिय अभिनेता-आलोचक ने 2020 में महामारी के चरम पर दिवंगत अभिनेताओं, इरफान और ऋषि कपूर के खिलाफ भी संदिग्ध ट्वीट किए थे। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में खान ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर सभी मामलों में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसने आगे कहा कि खान के खिलाफ एफआईआर संभवतः केवल इसलिए दर्ज की गई थी क्योंकि खान ने उक्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
कमाल खान ने कहा कि एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें उनके द्वारा किए गए किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप पत्र दाखिल करने सहित एफआईआर को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले किसी भी अन्य कदम पर रोक लगाने की भी मांग की। खान की ओर से पेश वकील अशोक सरावगी और आकाश सिंह ने कहा, "राय के साथ किसी फिल्म की आलोचना करना कभी भी अपराध नहीं हो सकता।