Teesta Setalvad को अहमदाबाद कोर्ट से लगा बड़ा झटका, साक्ष्य गढ़ने के मामले में आरोपमुक्त करने की अर्जी खारिज

Teesta Setalvad
Creative Common
अभिनय आकाश । Jul 20 2023 6:33PM

सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, अहमदाबाद के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश एआर पटेल ने सीतलवाड द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि प्रथम दृष्टया मामला बनाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की जमानत याचिका की अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद गुजरात के अहमदाबाद की एक शहर सत्र अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में उच्च सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप के संबंध में उनके आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया। सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, अहमदाबाद के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश एआर पटेल ने सीतलवाड द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि प्रथम दृष्टया मामला बनाया जा सकता है।

इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: PM Modi ने Manipur हिंसा पर तोड़ी चुप्पी, SC भी हुआ सख्त, कहा- 'सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे'

कार्यकर्ता की तरफ से गुजरात पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आरोपमुक्त करने की याचिका दायर की गई थी। उसने गुजरात राज्य द्वारा सरकारी अधिकारियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए सबूत गढ़ने और गवाहों को प्रशिक्षित करने के उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के सामने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है। अपने डिस्चार्ज आवेदन में, उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि कोई भी आधार मौजूद नहीं है जो उसे उन अपराधों से जोड़ता हो जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। 

इसे भी पढ़ें: अब 7 अगस्त को होंगे WFI के चुनाव! सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला

हालाँकि, इस तर्क को न्यायाधीश का समर्थन नहीं मिला, जिन्होंने सीतलवाड के खिलाफ फैसला सुनाया, और उन्हें अपनी दोषीता निर्धारित करने के लिए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। अदालत ने माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि मामला कायम रखा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, न्यायाधीश सीतलवाड के इस तर्क से भी असहमत थे कि सबूत उन्हें कथित अपराधों से नहीं जोड़ते हैं। 

All the updates here:

अन्य न्यूज़