By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 09, 2021
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया गया था। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे ने एक सितंबर को रनौत की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने आज कहा कि याचिका को खारिज किया जाता है। रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दिकी के मार्फत मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी और कहा था कि उपनगर अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
अदालत ने दिसंबर 2020 में, जुहू पुलिस को रनौत के खिलाफ अख्तर की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था और फिर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। इस साल फरवरी में अभिनेत्री के खिलाफ समन जारी किया गया था।