By अंकित सिंह | Nov 10, 2025
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कानून मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। मजिस्ट्रेट के आदेश ने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को उत्तर पूर्वी दिल्ली षड्यंत्र मामले में कपिल मिश्रा की भूमिका की जाँच करने का निर्देश दिया गया था। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने 23 फरवरी की घटना के संबंध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि उसने दंगों की साजिश में कपिल मिश्रा की भूमिका के बारे में पहले ही पूछताछ कर ली है और उसे कपिल मिश्रा के खिलाफ कुछ नहीं मिला है।
विशेष अदालत ने निचली अदालत को कानून के अनुसार शिकायत पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अप्रैल 2025 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली पुलिस को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के संबंध में कपिल मिश्रा और अन्य की भूमिका की आगे जाँच करने का निर्देश दिया था। मिश्रा ने इस आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के आदेश को सत्र न्यायालय में भी चुनौती दी थी। 25 सितंबर को, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें 2020 की उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के पीछे कथित बड़ी साज़िश की आगे की जाँच के लिए एक निचली अदालत के निर्देश को चुनौती दी गई थी।
आगे की जाँच के निर्देश एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मोहम्मद इलियास द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर जारी किए थे। जवाब में, दिल्ली पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद के माध्यम से तर्क दिया कि मिश्रा की पहले ही जाँच हो चुकी है और कोई भी सबूत नहीं मिला है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उन्हें फँसाने की एक सुनियोजित कोशिश की गई थी, और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप चैट और #ArrestKapilMishra जैसे सोशल मीडिया अभियानों को एक कहानी गढ़ने के प्रयास के हिस्से के रूप में उद्धृत किया।
अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में, पुलिस ने आरोपपत्र का हवाला दिया और डीपीएसजी जैसे व्हाट्सएप ग्रुपों में हुई चर्चाओं को उजागर किया, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि कुछ व्यक्ति मिश्रा के खिलाफ एक कहानी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि गहन जांच के बावजूद दंगों के संबंध में दर्ज 751 एफआईआर में से किसी में भी मिश्रा का नाम नहीं आया।