By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 03, 2023
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति मांग रही मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा। जब एक महिला वकील ने याचिकाओं की त्वरित सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया तो प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एक पीठ गठित की जाएगी। महिला वकील की दलील थी कि (मुस्लिम) लड़कियों का एक और शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने के कगार पर है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
इसके बाद शीर्ष अदालत ने तारीख तय किये बिना कहा कि वह पीठ गठित करेगी। मुस्लिम छात्राओं की ओर से वकील शादान फ़रासत ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का पिछली बार उल्लेख किया था। शीर्ष अदालत ने उस वक्त कहा था कि वह हिजाब पहनकर कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग कर रही याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी।