Karnataka: हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति संबंधी याचिका के लिए पीठ गठित करेगा न्यायालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 03, 2023

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति मांग रही मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा। जब एक महिला वकील ने याचिकाओं की त्वरित सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया तो प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एक पीठ गठित की जाएगी। महिला वकील की दलील थी कि (मुस्लिम) लड़कियों का एक और शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने के कगार पर है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

प्रारंभ में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले को होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। वकील ने कहा कि परीक्षा पांच दिनों के बाद आयोजित होने वाली है। उन्होंने आगे कहा, “उनका एक साल बर्बाद हो चुका है। उनका यह साल भी बर्बाद हो जाएगा।’’ जब पीठ ने यह कहा कि छुट्टियां शुरू होने से एक दिन पहले मामले का उल्लेख किया गया है, तो वकील ने कहा कि पहले भी दो बार मामले का उल्लेख किया जा चुका है।

इसे भी पढ़ें: सरकार पर राहुल के आरोपों के बीच आदित्य ठाकरे बोले- आज जो भी व्यक्ति सच बोल रहा, उसकी आवाज को दबाया जा रहा

इसके बाद शीर्ष अदालत ने तारीख तय किये बिना कहा कि वह पीठ गठित करेगी। मुस्लिम छात्राओं की ओर से वकील शादान फ़रासत ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का पिछली बार उल्लेख किया था। शीर्ष अदालत ने उस वक्त कहा था कि वह हिजाब पहनकर कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग कर रही याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

एक तरफ Congress से गठबंधन पर बात, दूसरी ओर स्टालिन ने PM Modi पर साधा निशाना

Iran पर हमले को इजराइल ने शेर की दहाड़ नाम दिया, अमेरिका ने पूरे ऑपरेशन का नाम रखा एपिक फ्यूरी

देश से नफरत करने वालों की राह पर Congress, PM Modi का Ajmer से विपक्ष पर तीखा वार

Sandeep Dikshit का Arvind Kejriwal पर बड़ा हमला, बोले- आप BJP की B-Team है