कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, RSS को मिली बड़ी राहत

By अभिनय आकाश | Oct 28, 2025

सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को एक स्पष्ट झटका देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत निजी संगठनों को सरकारी परिसरों में गतिविधियाँ संचालित करने से पहले पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य थी। इस सरकारी आदेश को व्यापक रूप से राज्य में आरएसएस की गतिविधियों पर निशाना साधने के रूप में देखा जा रहा था। एकल न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने इस निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी और अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए निर्धारित की। आरएसएस से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास के रूप में व्यापक रूप से देखा जा रहा सरकार का यह आदेश अगली सुनवाई तक निलंबित रहेगा।

इसे भी पढ़ें: कर्नाटक : मैसुरु जिले के गांव में बाघ के हमले में व्यक्ति की मौत

इसमें कहा गया था कि कोई भी निजी या सामाजिक संगठन संबंधित विभाग प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी स्कूलों, कॉलेज परिसरों या अन्य संस्थागत परिसरों में कार्यक्रम, बैठकें या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकता। आदेश में जिला प्रशासन को कर्नाटक भूमि राजस्व और शिक्षा अधिनियमों के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया था।

प्रमुख खबरें

Petrol-Diesel Shortage की क्या है सच्चाई? सरकार ने कहा- Stock पूरी तरह सुरक्षित, Panic Buying न करें

Jakhu Temple: Shimla के Jakhu Temple में आज भी मौजूद हैं Hanuman के पदचिन्ह, संजीवनी से जुड़ा है गहरा रहस्य

Pakistan की इस दलील पर झुका Israel, अपनी हिट लिस्ट से हटाए Iran के 2 बड़े नेता!

PSL कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भड़के डेविड वॉर्नर, अन्य कप्तानों को बताया स्कूली बच्चा