कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, RSS को मिली बड़ी राहत

By अभिनय आकाश | Oct 28, 2025

सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को एक स्पष्ट झटका देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत निजी संगठनों को सरकारी परिसरों में गतिविधियाँ संचालित करने से पहले पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य थी। इस सरकारी आदेश को व्यापक रूप से राज्य में आरएसएस की गतिविधियों पर निशाना साधने के रूप में देखा जा रहा था। एकल न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने इस निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी और अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए निर्धारित की। आरएसएस से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास के रूप में व्यापक रूप से देखा जा रहा सरकार का यह आदेश अगली सुनवाई तक निलंबित रहेगा।

इसे भी पढ़ें: कर्नाटक में बार में मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

सरकार के निर्देश के खिलाफ याचिका पुनश्चैतन्य सेवा संस्था द्वारा दायर की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि यह आदेश निजी संगठनों के वैध गतिविधियों को संचालित करने के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस महीने की शुरुआत में जारी, अब स्थगित सरकारी आदेश (GO) में सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों के उपयोग के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश दिए गए थे।

इसे भी पढ़ें: कर्नाटक : मैसुरु जिले के गांव में बाघ के हमले में व्यक्ति की मौत

इसमें कहा गया था कि कोई भी निजी या सामाजिक संगठन संबंधित विभाग प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी स्कूलों, कॉलेज परिसरों या अन्य संस्थागत परिसरों में कार्यक्रम, बैठकें या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकता। आदेश में जिला प्रशासन को कर्नाटक भूमि राजस्व और शिक्षा अधिनियमों के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया था।

प्रमुख खबरें

सोशल मीडिया बैन से वीजा जांच तक: बदलती वैश्विक नीतियां और बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव

MGNREGA की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून, VB-G RAM G विधेयक संसद में पेश होने की तैयारी

ICICI Prudential AMC IPO को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, दूसरे ही दिन फुल सब्सक्राइब हुआ

थोक महंगाई में नरमी के संकेत, नवंबर में थोक मूल्य सूचकांक - 0.32 प्रतिशत पर पहुंची