Lok Sabha Elections 2024: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एमसीसी उल्लंघन पर डीके शिवकुमार को अंतरिम राहत दी

By रेनू तिवारी | Apr 26, 2024

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को अंतरिम राहत दी है।


न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करने से परहेज करने का निर्देश दिया। मामला 19 अप्रैल को भारतीय चुनाव आयोग में भाजपा की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिवकुमार, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ने मतदाताओं को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया था। भाजपा ने दावा किया कि राजराजेश्वरी नगर में एक चुनावी भाषण के दौरान, अपने भाई और लोकसभा उम्मीदवार डीके सुरेश के लिए प्रचार करते हुए, शिवकुमार ने मतदाताओं से कांग्रेस को वोट देने के बदले में कावेरी जल आपूर्ति और अधिभोग प्रमाणपत्र देने का वादा किया था।

 

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आपत्ति व्यक्त करते हुए, न्यायालय ने सवाल किया कि क्या शिवकुमार के नाम पर की गई टिप्पणी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171बी (रिश्वतखोरी) और 171सी (चुनावों पर अनुचित प्रभाव) के तहत अपराध होगी। न्यायाधीश ने मामले पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया और जानना चाहा कि क्या शिवकुमार के बयान आरोपित धाराओं के मापदंडों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। हालाँकि, कोर्ट ने शिवकुमार के वकील से कहा कि वह अपने मुवक्किल को अपने भाषणों में अधिक सतर्क रहने की सलाह दें।

 

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इसके अतिरिक्त, इसने शिवकुमार को भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग द्वारा दिए गए समय के बारे में भी चिंता जताई। शिवकुमार को अंतरिम राहत देते हुए, न्यायालय ने चुनावी भाषणों के गिरते मानकों पर निराशा व्यक्त की और कहा कि गुणवत्ता, सामग्री और प्रस्तुति 'बेहद कम' हो गई है। न्यायमूर्ति दीक्षित ने टिप्पणी की कि यह अनिश्चित है कि क्या ऐसे मानक और खराब हो सकते हैं। अदालत ने शिवकुमार के वकील का आश्वासन दर्ज किया कि कांग्रेस नेता को अपनी टिप्पणियों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी।


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