By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 11, 2026
कौशांबी (उप्र) 10 अगस्त कौशांबी जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसे साढ़े तीन माह तक बंधक बनाने और उससे दुष्कर्म करने के व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी। फौजदारी के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) संजय मिश्रा ने बताया कि जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत-प्रथम) नरेंद्र नाथ पांडेय ने सोमवार को आरोपी बृजेश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मिश्रा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की दलीलें व गवाहों के बयान तथा घटना के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने बृजेश को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि अर्थ दंड न अदा करने पर अभियुक्त को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
उन्होंने कहा कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी।